*उप निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ की बैठक*
*आधार नंबर लिंकिंग के लिए 7 और 21 अगस्त को बूथों पर लगेगा स्पेशल कैंप*
*फॉर्म 6Bभरकर मतदाता कर सकते हैं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन*
*आधार नंबर नहीं उपलब्ध कराने पर मतदाता सूची से नहीं कटेगा नाम।*
रांची:मतदाता पहचान पत्र में आधार लिंक कराने को लेकर आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को उप निर्वाचन पदाधिकारी,रांची मेरी मड़की ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य के राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। समाहरणालय ब्लॉक ‘A’ स्थित कमरा संख्या – 207 में आयोजित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
निर्वाचन विधि एवं नियमों में संशोधन के पश्चात् प्रपत्र 06, 06B, 07 एवं 08 में मतदाताओं के नाम का पंजीकरण एवं शुद्धिकरण तथा मतदाता सूची में मतदाताओं के आधार Linking and Authentication कार्य को लेकर उप निर्वाचन पदाधिकारी, रांची श्रीमती मेरी मड़की ने सभी को विस्तार से जानकारी दी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को विस्तार से बताते हुए श्रीमती मेरी मड़की ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रमाणिकता के साथ अधिक से अधिक मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र में आधार लिंक कराने हेतु प्रेरित करने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र में आधार नंबर को लिंक कराने का दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें ऐच्छिक रूप से आधार नंबर को एकत्रित कर आधार नंबर लिंक किया जाना है।
मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया 01 अगस्त 2022 से शुरू होगी। मतदाताओं के द्वारा आधार नंबर उपलब्ध कराना उनकी इच्छा पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों के आधार नंबर लिंक कराने में सहायता करें।
बैठक में श्रीमती मेरी मड़की ने बताया कि बीएलओ 01 अगस्त से घर-घर जाकर मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर लेंगे। मतदाता भी ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार नंबर फॉर्म-6B में भर सकते हैं। इसके साथ ही अपने पोलिंग बूथों पर जाकर आधार नंबर फॉर्म-6बी में भरकर जमा करा सकते हैं। आधार नंबर लिंकिंग के लिए सभी पोलिंग बूथों पर 07 और 21 अगस्त को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं द्वारा आधार नंबर उपलब्ध कराना उनकी इच्छा पर है। आधार नंबर नहीं उपलब्ध नहीं कराने पर उनका नाम मतदाता सूची हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि, किसी भी स्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने कुछ सवाल भी किए जिसका जवाब देकर डीईओ ने उन्हें संतुष्ट किया।
*17 वर्ष की उम्र में भी मतदाता कार्ड के लिए कर सकते हैं आवेदन*
बैठक के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती मेरी मड़की ने बताया कि अब मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 वर्ष की उम्र में भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य नागरिक 01 जनवरी, 01अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है, तो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।





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