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झारखंड में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, जानें कौन-कौन सी पाबंदियां लगायी गयीं

रांची : झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हेमंत सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दी है. इसके अलावा भी कई पाबंदियां लगायी गयी हैं. आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया गया है कि राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे. मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा. दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. दवा, बार रेस्टोरेंट पहले की तरह खुली रहेंगी

पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू रहेंगी. फिलहाल नाईट कर्फ्यू पर कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं. सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम सबों के लिये चिंता का विषय है. कोरोना की बढ़ती क्षमता को देखते हुये सरकार ने निर्णय लिया है.


रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर सुझाव दिया था. जिसमें 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा कई तरह की सेवाओं को बंद करने की बात कही थी. ढाई घंटे चले इस बैठक में कुछ बदलाव के साथ प्राधिकार ने स्वास्थ्य विभाग के ज्यादातर सुझाव को लागू कर दिया है. सरकार ने ऐसा निर्णय कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये लिया है. बैठक में आपदा विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, विनय चौबे, अजय सिंह, रमेश गोरख घोलप समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे.

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