राँची : मेयर आशा लकड़ा ने 25 फरवरी (गुरुवार) को नगर आयुक्त को पत्र लिखा। उक्त पत्र में लॉज, होस्टल, बैंक्वेट हॉल के मकान मालिकों को जारी किए गए नोटिस से तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।
मेयर ने बताया कि 24 फरवरी (बुधवार) को नगर निगम परिषद का बैठक किया गया। बैठक में बड़ा तालाब के चारों ओर चिन्हित किए गए 43 भवन के मालिकों को नोटिस जारी करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सहमत हुए।
मेयर ने कहा कि बड़ा तालाब के आसपास का क्षेत्र पुरानी रांची का हिस्सा है, और अधिकांश भवन 50-60 वर्ष पुराना हैं। बड़ा तालाब के सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने के पूर्व ही क्षेत्रफल का मापी किया गया था। इस लिहाज से बड़ा तालाब के मूल क्षेत्रफल में अतिक्रमण नहीं किया गया है। 50-60 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों पर वर्तमान में कार्रवाई करना उचित नहीं है। वर्षों पुराने भवनों को स्वीकृति के लिए भवन प्लान के दायरे में लाना ही उचित होगा। साथ ही भवन मालिकों का ज़मीन संबंधित कागजातों का जांच किया जाए।
उन्होंने बताया कि एसडीओ रांची द्वारा पूर्व में बड़ा तालाब के चारों ओर किए गए अतिक्रमित क्षेत्र पर कार्रवाई किया गया था। पुन: भवन के मालिकों को तोड़ने की चेतावनी देने न्यायोचित नहीं है।




