
रांची- मनी लांड्रिंग की आरोपित निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 2 जनवरी 2023 को होगी। बता दे कि 3 नवम्बर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी है। पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इन्कार करते हुए 3 नवम्बर को याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक आइएएस अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला मामले में 11 मई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।





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