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लॉकडाउन के दौरान झारखंड में निजी वाहनों के परिचालन के लिए लेना होगा ई-पास

देखें किन्हे मिलेगा ईपास के बिना निजी वाहन से आने-जाने के छूट
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर 16 मई से 27 मई तक बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है और झारखंड में निजी वाहनों के परिचालन के लिए ईपास रखना जरूरी कर दिया गया है.

किसी भी तरह के निजी वाहनों के परिचालन के लिए झारखंड में अब आप ई-पास रखना पड़ेगा. वाहनों के जांच के क्रम में ईपास एवं वैलिड फोटो आईडी कार्ड दिखाना होगा और रेल-हवाई यात्रियों को वैध टिकट दिखाना पड़ेगा.

🌐 https://epassjharkhand.nic.in की वेबसाइट से ईपास के लिए आवेदन कर डाउनलोड किया जा सकता है.

स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए epaas की आवश्यकता नहीं है.

बसों का परिचालन बंद रहेगा लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा बसों का उपयोग किया जा सकेगा. राज्य के अंदर बसें नहीं चलेंगी और अन्य राज्यों के बसें भी नहीं आएंगे.

व्यवसायिक रूप से निबंधित कार और ऑटो के लिए ईपास की आवश्यकता नहीं है.

जिले के अंदर या एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से जाने के लिए ईपास दिखाना होगा.

केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को epaas रखने या दिखाने से छूट दी गई है.

वैसे वाहन जो झारखंड से होकर गुजरेगी उन्हें ईपास दिखाने की जरूरत नहीं होगी.

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