रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। लालू यादव का आधा सजा पूरा होने में दो महीना ७ दिन शेष है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। आदलत से राहत नहीं मिलने के कारण लालू यादव के परिवार काफी निराशा है।
दुमका के हाईकोर्ट में सीबीआई के वकील अपरेश कुमार सिंह ने आधि सजा पूरी नहीं होने को लेकर जोरदार दलिल की। लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। साथ ही वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट से दो महीने बाद की तारीख देने की याचिका की है।
राष्टीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 2017 में जेल की सजा हुई है। उन्हें वर्ष 2018 में आईपीसी की धारा भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट के तहत सात साल की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में लालू प्रसाद यादव का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण AIIMS से उनका इलाज चल रहा है।




