रांची : देश के बहुचर्चित घोटाले में शुमार में चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा जेल की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही साठ लाख का जुर्माना लगाया गया. सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि ने सजा सुनाई. लालू के साथ ही 38 अन्य अभियुक्तों को सजा सुनाई जा रही है.
लालू यादव ने रिम्स पेइंग वार्ड के कमरा नंबर-11 में ऑनलाइन फैसला सुना. सीबीआइ की विशेष अदालत लालू के साथ ही अब तक मोहम्मद सईद को पांच साल की सजा व डेढ़ करोड़ जुर्माना लगाया है. जगमोहनलाल को चार साल की सजा व एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. अन्य अभियुक्तों को सजा सुनायी जा रही है. सजा सुनाने के बाद लालू के वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.





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